राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन राजसात
राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन राजसात
राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन राजसात
राजनांदगांव 30 मार्च 2026।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कलगांव पोस्ट धमनार तहसील सकरी जिला धुले महाराष्ट्र निवासी प्रवीण खैरनार के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी 500 क्रमांक एमएच 18 एजी 9990 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन से 2 नग गाय एवं 2 नग बछड़ा मवेशी का परिवहन किया जा रहा था।
cgns