छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 सितम्बर 2025/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए मददगार कई योजनाएं संचालित है, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के परिवार को लाभ देकर खुशहाल करना है। इससे आवास, इलाज, छात्रवृत्ति, औजार, कोचिंग, सायकल आदि की निशुल्क सामग्री और सुविधा तथा आर्थिक सहायता दी जाती है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना से रू 1000 से 50000 तक सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत 20000 एकमुश्त सहायता राशि 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 अविवाहित पुत्रियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष हो एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, उसे दिया जाएगा। इस योजना अंतर्गत जिस वित्तीय वर्ष में लाभ लिया है वह उक्त वित्तीय वर्ष में मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ती योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत उसी शैक्षणिक वर्ष के छात्रवृत्ती/शिक्षा प्रोत्साहन राशि के लाभ हेतु अपात्र होंगे।
मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला हितग्राहियों को एवं 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत पुरूष श्रमिक 1 नग सायकल निःशुल्क अथवा सायकल हेतु निर्धारित राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष के पंजीकृत महिला श्रमिक जो मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो। 01 नग सिलाई मशीन निःशुल्क अथवा सिलाई मशीन हेतु निर्धारित राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना में 18 से 50 वर्ष आयु समुह के पंजीकृत निर्माण श्रमिक 01 नग औजार किट निःशुल्क अथवा औजार किट हेतु निर्धारित राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक 01 नग सुरक्षा उपकरण किट निःशुल्क अथवा सुरक्षा उपकरण किट हेतु निर्धारित राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना में हितग्राही की आयु 18 से 50 वर्ष हो। निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान श्रमिक को अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतनमान से मानदेय एवं उनके आश्रित संतानों को 3 वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक, जो मंडल में न्युनतम 03 वर्षों से पंजीकृत हो। राशि रू 01 लाख सहायता राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना अंतर्गत मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ देय होगा। मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे- पीएससी (लोक सेवा आयोग), सीजी व्यापम (छ. ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल), एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग), आईबीपीएस (बैंकिंग), रेल्वे, पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना प्रावधानित है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनका निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो, पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास क्रय अथवा आवास निर्माण के लिए एकमुश्त राशि देय होगा। मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण नवीन आवास क्रय के लिए राशि रूपये एक लाख (100000) मंडल द्वारा एकमुश्त देय होगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख (100000) रू कार्य स्थल पर, दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख (500000) रू एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 250000 रू मंडल द्वारा एक मुश्त देय होगा।