बालोद : राज्य में तीन चरणों में आयोजित होंगे ’राजस्व पखवाड़ा’ शिविर

बालोद : राज्य में तीन चरणों में आयोजित होंगे ’राजस्व पखवाड़ा’ शिविर

बालोद : राज्य में तीन चरणों में आयोजित होंगे ’राजस्व पखवाड़ा’ शिविर
 
 
 
 राजस्व संबंधी समस्याओं का किया जाएगा त्वरित निराकरण
बालोद, 24 मार्च 2026
     राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में ’राजस्व पखवाड़ा’ आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्ययोजना जारी कर दी गई है। ’राजस्व पखवाड़ा’ अप्रैल से जून तक तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। जिसके के अंतर्गत अप्रैल माह में 01 अपै्रल से 15 अप्रैल 2026, मई माह में 04 मई से 18 मई 2026 तथा जून माह में 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा में अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन के समय-सीमा के बाहर प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करना,  सीमांकन (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों), व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय सीमा से बाहर के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करना, नक्शा बंटाकन की प्रगति सुनिश्चित करना, भूमिस्वामी के खातों में आधार, मोबाइल नं., किसान किताब एवं जेंडर की प्रविष्टि शत-प्रतिशत करना, शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन जैसे फौती नामांतरण एवं बँटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का ऑनलाइन अपलोड पर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा, सूची की प्रविष्टि एवं नोटिस ईश्तिहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराना एवं निराकरण करना कार्ययोजना में शामिल है। इसी तरह जनहानि-फसल क्षति, पशु हानि से संबंधित आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना, भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन प्रकरणों में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन किया जाएगा। स्वामित्व योजनांतर्गत लगभग अधिकार अभिलेखों का कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे वितरण करना, वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन (जींसवार वर्ष 2025-26 का अप्रैल तक शत-प्रतिशत अद्यतन जानकारी उपलब्ध करना, अभिलेख शुद्धता (संकलन हेतु त्रुटि खसरा, विलोपन योग्य संदेहास्पद खसरा, शून्य रकबा वाले खसरा, भूमिस्वामी विहीन खसरा, भूमिस्वामी के विवरण में स्पेशल कैरेक्टर युक्त खसरा, संयुक्त खातेदार का नाम पृथक-पृथक दर्ज न होकर एक साथ दर्ज होने, त्रुटिपूर्ण खसरा भूमिस्वामी क्रमांक निर्धारण हेतु त्रुटि खसरा की संख्या) अंतर्गत शत-प्रतिशत निराकरण करना, मौके पर बी-01, खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का शिविर स्थल पर निराकरण करना है। इसी तरह आय, जाति, निवास संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करना, शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय-सीमा में कार्यवाही करना, राजस्व पखवाड़ा शिविर आयोजन के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराना है।