मुंगेली : विश्व तंबाकू निषेध दिवस : कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 14 दुकानों पर जुर्माना*
मुंगेली : विश्व तंबाकू निषेध दिवस : कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 14 दुकानों पर जुर्माना*
मुंगेली : विश्व तंबाकू निषेध दिवस : कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 14 दुकानों पर जुर्माना*
*स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई*
मुंगेली, 31 मई 2026
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में स्कूलों के आसपास संचालित तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार अभियान के दौरान कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मुंगेली नगर पालिका अंतर्गत स्कूलों के समीप स्थित 27 दुकानों का निरीक्षण किया गया।
औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह ने बताया कि जांच में 13 दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 14 दुकानों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान जिला चिकित्सालय के साइकोलॉजिस्ट श्री ओम साहू सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
cgns